Anti Ragging

रैगिंग एक कानूनी अपराध है।  रैगिंग करने बाले किसी भी छात्र के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है तथा रैगिंग को अपराध मानते हुए सम्बंधित छात्र के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। विद्यालय में छात्र के उत्पीड़न हेतु पूरा विद्यालय प्रशासन सजग एवं सतर्क रहता है। विद्यालय का पूरा शास्ता मंडल खाली वादनों में परिसर में भ्रमण पर रहता है।